प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की 41,520 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में बचे हुए 5292 पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर जवाब के लिए राज्य सरकार को एक माह का अंतिम अवसर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार से एक वर्ष पहले ही जवाब मांगा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को अंतिम अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने अजीत यादव व 115 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचियों के अनुसार पुलिस भर्ती बोर्ड ने जनवरी 2018 में 41520 पद विज्ञापित किए थे, जिनमें 23520 पद पुलिस व 18000 पद पीएसी कांस्टेबल के थे। याची लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) हुई। उनमें भी याची सफल हुए। मेडिकल परीक्षण से पहले ही फाइनल चयन सूची लगा दी गई और 23520 अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया गया, जिनमें से 20349 अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण पर भेजा गया। इस कारण सिपाही कोटे में ही कई पद खाली रह गए और इसी प्रकार पीएसी वाले अभ्यर्थियों का भी मेडिकल कराया गया। उनमें से भी 15879 अभ्यर्थी ही प्रशिक्षण पर भेजे गए। इस प्रकार कुल 5292 पद खाली रह गए।ं पद खाली रहने के बावजूद भर्ती बोर्ड पात्र अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण कराकर उन्हें प्रशिक्षण पर नहीं भेज रहा है और न ही सरकार की ओर से याचिका पर कोई जवाब दाखिल किया जा रहा है।
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