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सकलडीहा सपा विधायक को जिला न्यायालय से लगा जोरदार झटका, पढ़िए नया आदेश

चंदौली। पुलिस के साथ झड़प मामले में आरोपित बनाए गए सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण यादव की अग्रिम जमानत की उम्मीदों को जिला न्यायालय ने भी झटका दिया है। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने विधायक की ओर से प्रस्तुत की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि आरोपों की प्रकृति के मद्देनजर आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार नहीं है। बल्कि आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि सीएम के चंदौली आगमन के दौरान पुलिस से झड़प मामले में सपा विधायक सहित 152 के खिलाफ बलुआ थाने में आधा दर्जन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एमपी/एमएलए कोर्ट अग्रिम जमानत संबंधी विधायक की याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। इसके बाद विधायक ने पुलिस की कार्रवाई को जनपद एवं सत्र न्यायालय में चुनौती देते हुए अग्रिम जमानत याचिक दायर की थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ऐसे में विधायक को जेल जाना ही होगा।

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