चंदौली। विधानसभा चुनाव में मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर मतदाता वोट दे सकेंगे। बशर्ते उनका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। वहीं मतदाता पर्ची होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड समेत 12 तरह के पहचान पत्रों को मान्यता दी है।
आयोग ने आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व डाक घर की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आइजीआइ की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आइडी कार्ड दिखाकर अपनी पहचान सिद्ध कर सकते हैं। आयोग के अनुसार किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, अथवा मतदाता पहचान पत्र में फोटो धुंधली होने से पहचान सिद्ध न हो पाने की स्थिति में फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूची में उनका नाम होने पर मतदान की अनुमति दी जाएगी।