चंदौली। राज्य सूचना आयुक्त अजय उप्रेती ने सदर बीआरसी पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी(BEO) सुरेंद्र बहादुर सिंह पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। सूचना अधिकार अधिनियम के कायदों की अवहेलना पर यह कार्रवाई की गई है। बीईओ ने आयोग में सुनवाई के दौरान कार्यालय में तैनात सहायक नागेंद्र कुमार को भेज दिया था। आरोप है कि एक माह में सूचना को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। परन्तु उन्होने 21 माह बाद भी आयोग के आदेशों का पालन नहीं किया।
सकलडीहा के रहने वाले रामबहादुर भारती ने वर्ष 2020 में राज्य सूचना आयोग में याचिका दाखिल विद्यालय के पांचवी कक्षा की प्रवेश पंजिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की अपील की थी। आयोग द्वारा आदेश जारी करके सकलडीहा के तत्कालीन बीईओ सुरेंद्र बहादुर को निर्देश दिया गया कि आयोग को संबंधित दस्तावेज एक माह के अंदर प्रस्तुत करें। परन्तु 21 माह गुजरने के बाद भी बीईओ द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और रिपोर्ट भी देना उचित नहीं समझा। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान उन्होने कार्यालय में तैनात नागेंद्र कुमार को भेज दिया। जिसके बाद आयोग के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई गई है। आयोग की ओर से जारी आदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह के वेतन से जुर्माने की प्रतिपूर्ति की जाए। राज्य सूचना आयोग की ओर से बीईओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद से शिक्षा विभाग में तैनात अफसरों और कर्मचारियों में खलबली मची है।